लोकसभा में आज सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा अधिनियम संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा शुरू हुई। इस विधेयक के माध्यम से बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में संशोधन का प्रस्ताव है।
सदन में विधेयक पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक बेहतर नियामक निगरानी, अनुपालन में आसानी और बीमा मध्यस्थों द्वारा निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पारदर्शिता लाना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाना और अनुपालन से जुड़ी समस्याओं को सरल बनाना है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और कृषि बीमा योजना जैसे कई प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं।
इनका उद्देश्य उन सबसे गरीब वर्गों तक बीमा सुविधा पहुंचाना है जो बीमा का खर्च नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि प्रीमियम कम रखकर बीमा को सभी के लिए सुलभ बनाया गया है।
श्रीमती सीतारामन ने यह भी कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां देश की जनता की बीमा आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

