खाद-बीज की गुणवत्ता पर सख्ती: 20 साल की सजा और ₹20 लाख जुर्माने वाला कानून लाएगी राज्य सरकार

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जयपुर, 20 फरवरी। राज्य सरकार खाद और बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही कानून लाएगी। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि इस कानून में 20 साल की सजा और 20 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध है।

उन्होंने सदन को सूचित किया कि आगामी महीनों के लिए भी यूरिया और डीएपी का अतिरिक्त स्टॉक रखा गया है। मंत्री ने बताया कि नकली खाद-बीज और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

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