नई दिल्ली: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस विधायक एस.एन. सुब्बा रेड्डी का 2023 का बागेपल्ली विधानसभा चुनाव अवैध घोषित कर दिया है। न्यायाधीश एमजीएस कमल की एकल पीठ ने चुनावी हलफनामे में अनियमितताओं और गलत जानकारी देने के आरोपों को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।
न्यायमूर्ति एमजीएस कमल की पीठ ने भाजपा उम्मीदवार सी. मुनिराजू की याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि विधायक ने अपनी संपत्ति और आय के स्रोतों की जानकारी छुपाई थी। अदालत ने फैसले की प्रति चुनाव आयोग और विधानसभा सचिव को भेजने के निर्देश दिए हैं, जिससे सुब्बा रेड्डी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गई है।
हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता मुनिराजू को विजयी घोषित करने की मांग को खारिज कर दिया और आदेश पर रोक लगाने की सुब्बा रेड्डी की अपील भी ठुकरा दी।





