भोपाल । सुप्रीम कोर्ट में टोल रोड पर 5 से 6 गुना वसूली पर पूर्व विधायक पारस सकलेचा की लंबित पिटीशन पर 24/4/2023 के 33 माह बाद भी सुनवाई नहीं होने पर शासन शीघ्र सुनवाई हेतु आवेदन लगाएगा ।
यह आश्वासन लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न पर विधानसभा में लिखित में दिया ।
विधायक ग्रेवाल द्वारा भोपाल देवास , लेबड जावरा तथा जावरा नयागांव टोल रोड पर आधी अवधि में 5 से 6 गुना टोल वसूलने पर भोपाल बायपास की तरह टोल अनुबंध निरस्त करने की मांग पर मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण प्रचलित है ।
श्री ग्रेवाल के इस आरोप से मंत्री राकेश सिंह ने इंकार किया कि शासन जनहित के इस मुद्दे का शीघ्र निराकरण नहीं चाहता है और प्रकरण में सुनवाई लंबित कर निवेशक के हित का संरक्षण कर रहा है ।
उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक पारस सकलेचा की भोपाल देवास , लेबड जावरा तथा जावरा नयागांव टोल रोड पर अभी तक लागत का 5 से 6 गुना ज़्यादा टोल वसूलने तथा दिसंबर 2033 एवं दिसंबर 2038 तक टोल वसूलने की अवधि के विरुद्ध पिटीशन को इंदौर उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने पर सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 2022 में प्रकरण दायर किया था ।
श्री ग्रेवाल के प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि लेबड जावरा टोल रोड की लागत 589.31 करोड़ के बदले दिसंबर 2025 तक 2349.72 करोड़ वसूला गया । जबकि जून 2025 तक 2182.8 टोल वसूला गया था।
जुलाई से दिसंबर 25 के 6 माह में 166.92 करोड़ टोल वसूला गया । जावरा नयागांव टोल रोड पर लागत 425.71 करोड़ के ऐवज में दिसंबर 25 तक 2607.68 करोड़ तथा देवास भोपाल टोल रोड पर 2028.16 करोड़ टोल वसूला गया । भोपाल देवास टोल रोड पर जुलाई से दिसंबर 25 के 6 माह में 138.65 करोड़ टोल वसूला गया ।
श्री ग्रेवाल ने आरोप लगाया कि जुलाई तथा दिसंबर 25 सत्र के प्रश्न में भोपाल देवास की लागत 426.64 करोड़ तथा 81 करोड़ का अनुदान घटाने के बाद 345.64 करोड़ बताई थी । लेकिन मात्र डेढ़ माह बाद शासन इसे 621.77 करोड़ बताकर सुप्रीम कोर्ट में निवेशक के हित का संरक्षण कर रहा है ।
विधायक ग्रेवाल ने कहा कि प्रदेश की 19 बीओटी तथा 27 बीओटी एन्युटी सड़क पर दिसंबर 2025 तक 10311.06 करोड़ टोल वसुला गया , जो लागत का डेढ़ गुना है । तथा सभी मार्गों पर 12 से 15 वर्ष तक टोल और वसूला जाएगा ।
– अमिताभ पाण्डेय





