मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 13 दिसंबर (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उपमहाप्रबंधक बीएसएनएल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में बीएसएनएल द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु जिला न्यायालय धार में बकाया लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच सहित मोबाइल पोस्टपेड बिल संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निपटान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल के समस्त उपभोक्ताओं द्वारा अपने बकाया बिलों की राशि लोक अदालत में जमा करने पर उन्हें नियमानुसार 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की आकर्षक छूट का लाभ दिया जाएगा। उपभोक्ताओं के अनुरोध पर उन्हें पुनः लीज्ड सर्किट, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड एवं एफटीटीएच सहित मोबाइल सेवाएं प्रदाय की जाएँगी। बीएसएनएल के सभी उपभोक्ता अपने बिल संबंधित प्रकरणों का निपटान निकटतम बीएसएनएल कार्यालय के राजस्व अनुभाग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी करवा सकते हैं।
Life is a Journey from Emptiness to the Great Void
“Life is a journey from emptiness to the great void, where it ultimately dissolves.” This tagline has been with me for over twenty years—a quiet compass that has guided my…






