नई दिल्ली
दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपमुक्त किए गए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई की नामित विशेष अदालत में 50-50 हजार रुपये का जमानती बॉन्ड भरा।
दरअसल, जब किसी आरोपी को अदालत द्वारा बरी या आरोपमुक्त किया जाता है, तो अदालत उससे जमानती बॉन्ड भरने को कहती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि यदि जांच एजेंसी इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करती है, तो संबंधित आरोपी अदालत के समक्ष पेश हो सके।






