Tuesday, 13 October 2026
Trending

उज्जैन की तकिया मस्जिद को ध्वस्त करने के खिलाफ याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन स्थित तकिया मस्जिद को ध्वस्त करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि मस्जिद के पास संबंधित जमीन का मालिकाना हक नहीं है, इसलिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने का उन्हें अधिकार नहीं है।

यह ध्वस्तीकरण महाकाल मंदिर परिसर में पार्किंग की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि ज़मीन के अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन (सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट) अनिवार्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क से सहमति नहीं जताई।

Secret Link