पश्चिम बंगाल: निर्वाचन आयोग का निर्देश, जिला चुनाव अधिकारी वैध एसआईआर दस्तावेज करें अपलोड

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निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के सभी जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े उन दस्‍तावेज को अपलोड करें जो आयोग और सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा अनिवार्य किए गए हैं। आयोग ने स्‍पष्‍ट किया है कि जिला चुनाव अधिकारी सुनवाई के दौरान लोगों द्वारा सौंपे गए दस्‍तावेज की 16 फरवरी शाम पांच बजे तक व्‍यक्तिगत रूप से समीक्षा करेंगे और अनधिकृत दस्‍तावेज़ अपलोड पाए जाने की जिम्‍मेदारी जिला चुनाव अधिकारियों की होगी।

मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त ने कल पश्चिम बंगाल के जिला चुनाव अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की। पश्चिम बंगाल में अधूरे दस्‍तावेज अपलोड करने के कई मामले सामने आए थे। निर्वाचन आयोग ने इन मामलों को गंभीरता से लिया है।

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