इंडिगो का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कस्टम विभाग को नोटिस जारी किया है।
इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल 2026 में होगी। कंपनी ने एयरक्राफ्ट और विदेश में रिपेयर होकर भारत वापस आने वाले पार्ट्स पर लिए गए कस्टम ड्यूटी के रूप में भरे गए 900 करोड़ रुपये से ज़्यादा रिफंड की मांग की है।
कंपनी का कहना है कि ऐसी री-इम्पोर्ट होने वाली चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी लगाना असंवैधानिक है और एक ही ट्रांसजेक्शन पर दो बार टैक्स लगाने जैसा है।
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