इंडिगो की याचिका पर दिल्ली HC ने कस्टम विभाग को जारी किया नोटिस

इंडिगो का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कस्टम विभाग को नोटिस जारी किया है। 

इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल 2026 में होगी। कंपनी ने एयरक्राफ्ट और विदेश में रिपेयर होकर भारत वापस आने वाले पार्ट्स पर लिए गए कस्टम ड्यूटी के रूप में भरे गए 900 करोड़ रुपये से ज़्यादा रिफंड की मांग की है। 

कंपनी का कहना है कि ऐसी री-इम्पोर्ट होने वाली चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी लगाना असंवैधानिक है और एक ही ट्रांसजेक्शन पर दो बार टैक्स लगाने जैसा है।

Related Posts

प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार स्कूलों में लगाएगी एयर प्यूरीफायर

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से बच्चों की सेहत को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार पहले चरण में दिल्ली के 10,000 सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में…

विभिन्‍न विद्यालयों में 10 हजार एयर प्‍यूरीफायर लगाएगी दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए विभिन्‍न विद्यालयों में दस हजार एयर प्‍यूरीफायर लगाएगी। संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि वायु गुणवत्ता…