भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का गुना जिले में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पात्र श्रमिक इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक- जैसे निर्माण श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, खेतिहर मजदूर, दर्जी, मोची, नाई, कूड़ा बीनने वाले, मछुआरे आदि- नाममात्र मासिक अंशदान जमा कर 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात ₹3000/- प्रति माह सुनिश्चित पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
अंशदान की राशि आयु के अनुसार निर्धारित होती है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा समान अंशदान किया जाता है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जागरूकता हेतु जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों, श्रम विभाग कार्यालयों एवं विभिन्न शिविरों के माध्यम से पंजीयन अभियान संचालित किया जा रहा है।





