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बाबर के नाम पर मस्जिद निर्माण पर रोक की याचिका खारिज

February 20, 2026 · Editor
New Delhi: A view of the Supreme Court premises as several political leaders and advocates gather following the apex court's hearing on the Waqf (Amendment) Act 2025, in New Delhi on Thursday, April 17, 2025. (Photo: IANS)

नई दिल्ली: देशभर में बाबर के नाम पर किसी भी मस्जिद के निर्माण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। याचिका में कहा गया था कि मुगल शासक बाबर एक विदेशी आक्रांता था, जिसने हिंदुओं की हत्या की। उस जैसे धर्मांध शासक के नाम पर देश मे कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद का निर्माण होने का हवाला दिया गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया।

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