जिला बाल श्रम टास्क फोर्स की टीम द्वारा सोमवार को पुराना बस स्टेड के पास विदिशा रोड पर स्थित, मम्मास किचन(बेकरी एण्ड कैफे) पर निरीक्षण कर कार्यवाही की गई। इस दौरान 02 कुमार श्रमिक कार्यरत पाये गये। टीम ने नियोजक के विरूद्ध बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया एवं बच्चों को बालश्रम से विमुक्त कर, बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया।
जिला बालश्रम टास्क फोर्स की टीम में श्रम विभाग से जिला सहायक श्रम अधिकारी सुरभि रघुवंशी, महिला एवं बाल विकास से संरक्षण अधिकारी आशीष शर्मा, विशेष किशोर पुलिस ईकाई से लखन खटीक एवं जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन, विदिशा सोसल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन से विपिन रघुवंशी (ड्रिस्ट्रिक कॉडिनेटर), रघुकुल सेवा समिति से मनीष रघुवंशी, जय गुरुदेव संस्थान से हरवेंद्र शर्मा कार्यवाही के दौरान मौजूद रहे।
उल्लेखनीय है कि बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम 1986 की धारा 3 एवं धारा 3 (ए) के उल्लंघन की स्थिति में यदि बाल या किशोर नियोजन पाया जाता है तो संबंधित नियोजक के विरूद्ध 50,000 रू तक का जुर्माना एवं 2 वर्ष तक कारावास या दोनो से दण्डित किया जाने का प्रावधान है।

